Saturday, May 4th, 2024

खरगोन कलेक्टर ने खुले बोरवेल पाए जाने पर मालिक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए

खरगोन

देशभर में खुले बोरवेल एवं नलकूपों में छोटे बच्चों के गिरने की कई खबरों के बीच इससे होने वाली जनहानि की संभावनाओं को देखते हुए मध्यप्रदेश के खरगोन जिले में जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत खुले बोरवेल पाए जाने पर मालिक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं ।

इसी कड़ी में आम जन को भी जिला प्रशासन ने सूचित किया है कि यदि उनके संज्ञान में खरगोन जिले की सीमा में खुला बोरवेल या नलकूप हो तो इसकी सूचना कलेक्ट्रेट कार्यालय के कक्ष क्रमांक 114 में स्वयं उपस्थित होकर या दूरभाष नंबर 07282-232363 पर दे सकें। मनोज जोशी स्टेनो के मोबाइल नं. 94250-90883 पर सुबह 09 बजे से लेकर रात्रि 08 बजे तक दी जा सकती है । यदि नागरिकों की सूचना सही पाई जाती है तब उन्हें दो हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी ।

अक्सर नलकूप या बोरवेलों में पानी सूख जाने या खुदाई के बाद पानी नहीं निकलने के चलते संबंधित मकान मालिक, किसान, संस्था द्वारा ऐसे अनुपयोगी नलकूपों, बोरवेलों को बिना ढक्कन लगाए ही खुला छोड़ दिया जाता है। ऐसे खुले नलकूपों में छोटे बच्चों के गिरने की आंशका बनी रहती है एवं कानून एवं शांति व्यवस्था पर इससे विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस स्थिति को देखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत अनुपयोगी व खुले नलकूपों, बोरवेलों को मजबूत ढक्कनों से बंद करने के संबंध में आदेश जिला कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के द्वारा जारी किये गए हैं, साथ ही अनुपयोगी नलकूपों व बोरवेलों को बिना केसिंग, ढक्कन लगाये जाने पर धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही किए जाने के आदेश भी दिए गए है।

Source : Agency

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