Sunday, May 19th, 2024

ओसामा बिन लादेन की तस्वीर रखता है तो इस आधार पर UAPA के तहत ऐक्शन नहीं हो सकता - दिल्ली हाई कोर्ट

नईदिल्ली
कोई ओसामा बिन लादेन की तस्वीर रखता है और आईएसआईएस के झंडे उसके पास पाए जाते हैं तो सिर्फ इसी आधार पर उसके खिलाफ UAPA के तहत ऐक्शन नहीं हो सकता। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है। आतंकवादी गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर UAPA यानी गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत केस दर्ज किया जाता है। अदालत ने एनआईए बनाम अम्मर अब्दुल रहमान के केस की सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसी सामग्री मिलने भर से किसी को आतंकवादी नहीं कहा जा सकता। महज इसके आधार पर ही इतना कहना ठीक नहीं होगा कि वह व्यक्ति इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठन से जुड़ा है।

Source : Agency

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